हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें जीवन-यापन में मदद देने के लिए निर्वाह भत्ता योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हो गए हैं।
निर्वाह भत्ता योजना का उद्देश्य
निर्वाह भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य खराब वायु गुणवत्ता और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंधों से प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- श्रमिकों को वित्तीय संकट से बचाना।
- उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना।
- श्रमिकों और उनके परिवारों को दैनिक जरूरतों के लिए सहायता देना।
कौन होंगे योजना के लाभार्थी?
इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- हरियाणा राज्य के निवासी।
- एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों में संलग्न।
- प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए हैं।
मुख्य श्रेणियां:
- निर्माण मजदूर
- इलेक्ट्रीशियन
- प्लंबर
- मिस्त्री और अन्य निर्माण कार्यों पर निर्भर श्रमिक
योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को ₹2539 प्रति सप्ताह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
- यह राशि अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के बराबर है।
- सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
- यह भत्ता तब तक जारी रहेगा, जब तक GRAP-IV लागू रहेगा।
इस सहायता राशि का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को भोजन, शिक्षा, और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करना है।
योजना का प्रबंधन: HBOCWW Board
निर्वाह भत्ता योजना का प्रबंधन और सहायता राशि का वितरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) द्वारा किया जाएगा।
बोर्ड की जिम्मेदारियां:
- पात्र श्रमिकों को समय पर सहायता प्रदान करना।
- योजना का लाभ केवल सही लाभार्थियों को देना।
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना।
निर्वाह भत्ता योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- हरियाणा राज्य के निवासी होना अनिवार्य।
- HBOCWW Board में पंजीकरण कराना जरूरी है।
- निर्माण गतिविधियों में संलग्न होना और प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार होना।
- बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सहायता राशि सीधे खाते में जमा की जाएगी।
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
हरियाणा सरकार या HBOCWW Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। - पंजीकरण करें:
- नाम, पता, मोबाइल नंबर, और आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें।
- HBOCWW Board में पंजीकरण करें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- HBOCWW Board का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- श्रमिक का पहचान पत्र
- आवेदन सबमिट करें:
सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें। - आवेदन की स्थिति जांचें:
आवेदन के बाद पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति (Application Status) की जांच करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी लोकमित्र केंद्र या HBOCWW Board कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
- अपनी जानकारी और दस्तावेज जमा करें।
निर्वाह भत्ता योजना का महत्व
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई निर्वाह भत्ता योजना ने निर्माण श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
योजना के मुख्य लाभ:
- आर्थिक स्थिरता: श्रमिकों को उनके दैनिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
- बेरोजगारी से राहत: निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे श्रमिकों को मदद मिलती है।
- सीधा लाभ: सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा होती है।
- श्रमिक कल्याण: यह योजना सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
जरूरी बातें जो ध्यान में रखें
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें।
- HBOCWW Board में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- योजना से जुड़ी जानकारी के लिए केवल हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।
हरियाणा सरकार की निर्वाह भत्ता योजना उन निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो वायु प्रदूषण और GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों के कारण अपनी आजीविका खो चुके हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि श्रमिकों के परिवारों को एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने में मदद करती है।
अगर आप पात्र हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें और अपने परिवार की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करें। यह योजना श्रमिकों के लिए सरकार की संवेदनशीलता और उनकी बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है।